दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अधीन सेवा शुल्क का भुगतान स्वैच्छिक-वैकल्पिक: दानवे

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहब दानवे ने कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर रेस्टोरेंट, होटल द्वारा सर्विस चार्ज लगाने से संबंधित 81 शिकायतें प्राप्त हुई हैं.केंद्र सरकार ने अप्रैल 2017 में होटल,रेस्टोरेंट द्वारा उपभोक्ता से सेवा शुल्क वसूलने से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए थे. जिसके अनुसार सेवा शुल्क वैकल्पिक है एवं इसका भुगतान उपभोक्ताओं के विवेक पर निर्भर करता है.

राव साहब दानवे
राव साहब दानवे

By

Published : Mar 10, 2021, 1:40 PM IST

नई दिल्ली : केंद्रीय उपभोक्ता मामले में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहब दानवे ने कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर रेस्टोरेंट, होटल द्वारा सर्विस चार्ज लगाने से संबंधित 81 शिकायतें प्राप्त हुई हैं.

इस संबंध में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अप्रैल 2017 में होटल,रेस्टोरेंट द्वारा उपभोक्ता से सेवा शुल्क वसूलने से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए थे. जिसके अनुसार सेवा शुल्क वैकल्पिक है एवं इसका भुगतान उपभोक्ताओं के विवेक पर निर्भर करता है. इसी क्रम में मंत्रालय ने 21 अप्रैल 2017 को राज्य सरकार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अधीन संबंधित प्रावधानों को होटलों में उचित स्थान पर सूचना का प्रसारण करने की सलाह दी थी की सेवा शुल्क विवेक/स्वैच्छा से भुगतान करने का मसला है एवं ग्राहक यदि संतुष्ट नहीं है तो इसका भुगतान भी नहीं कर सकते हैं.

पढ़ें : यौन अपराध के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए हिफाजत अभियान की शुरुआत



राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर वर्ष 2020 में रेस्टोरेंट, पब और होटल द्वारा सर्विस चार्ज लेने से संबंधित 81 शिकायतें प्राप्त हुई जिसकी सूचना उचित निवारण के लिए संबंधित होटल एवं रेस्टोरेंट को भेजी गई तथा उनसे जो प्रतिक्रिया प्राप्त हुई उससे शिकायतकर्ताओं को सूचित किया गया. उन्होंने यह भी बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में तीन स्तरीय यथा केंद्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर उपभोक्ता आयोग उपलब्ध है. जहां उपभोक्त होटल और रेस्टोरेंट द्वारा सेवा शुल्क से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

ABOUT THE AUTHOR

...view details