पटना :बिहार के पटना हाईकोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर व कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धूको राहत दिया है. उनके विरुद्ध 2019 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों को एकमुश्त कांग्रेस को वोट देने की अपील करने के मामलें दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया गया है. जस्टिस संदीप कुमार ने नवजोत सिंह सिद्धू की अपील पर सुनवाई करते हुए ये स्पष्ट किया कि सिद्धू ने ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) के नेता ओवैसी की ओर से मुस्लिम मतों के बंटवारे की ओर सावधान किया था.
मुस्लिम वोट के बंटवारे को रोकने की थी मंशा : कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिद्धू ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे साम्प्रदायिक सद्भाव और हिंसा को बढ़ावा मिले. उन्होंने इसी के मद्देनजर मुस्लिम मतदाताओं से अपील की है कि वोट के बंटवारे का लाभ बीजेपी को मिल सकता है. इसीलिए उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं को कांग्रेस के पक्ष में एकमुश्त मत देने की अपील की थी. कोर्ट ने कहा कि सिद्धू की मंशा सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का नहीं था, बल्कि मुस्लिम मतों के बंटवारे से रोकना था.