पटना :सिविल कोर्ट पटना ने सोमवार को एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो शिष्य और गुरु के पावन रिश्ते को कलंकित करने वालों के दिलों में खौफ भर देगा. पटना सिविल कोर्ट के स्पेशल जज अवधेश कुमार ने 11 साल की बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने वाले प्रिंसिपल राज सिंघानिया उर्फ अरविंद कुमार को सजा-ए-मौत की सजा दी है. इसके साथ ही प्रिंसिपल की मदद करने वाले शिक्षक अभिषेक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. प्रिंसिपल ने परीक्षा के अंक बढ़ाने का लालच देकर अबोध बच्ची के साथ एक माह तक दुष्कर्म किया था. शिक्षक अभिषेक बच्ची को प्रिंसिपल तक ले जाता था.
बच्ची के गर्भवती होने पर सामने आया था मामला
घटना सिंतबर 2018 की है. बच्ची के साथ हो रहे जघन्य अपराध का पता उसके माता-पिता को तब चला था, जब वह गर्भवती हो गई. बच्ची ने कई बार उल्टियां की तो मां को शक हुआ. मां ने पूछताछ की तो बच्ची ने स्कूल में हो रहे अत्याचार की पूरी कहानी बयां कर दी. इसके बाद परिजनों ने फुलवारीशरीफ थाने में केस दर्ज कराया था.