नई दिल्ली : संसद की एक समिति ने कुछ राजनीतिक दलों और उनके नेताओं द्वारा की जा रही आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा कि तीन प्रस्तावित आपराधिक कानूनों को हिंदी में दिए गए नाम असंवैधानिक नहीं हैं. भाजपा सांसद बृजलाल की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की स्थायी संसदीय समिति ने संविधान के अनुच्छेद 348 के शब्दों का संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के साथ-साथ अधिनियमों, विधेयकों और अन्य कानूनी दस्तावेजों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए.
राज्यसभा को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया, "समिति ने पाया कि चूंकि संहिता का पाठ अंग्रेजी में है, इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 348 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है. समिति गृह मंत्रालय के जवाब से संतुष्ट है और मानती है कि प्रस्तावित कानून को दिया गया नाम भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 का उल्लंघन नहीं है." गौरतलब है कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस-2023), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसए-2023) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए-2023) को 11 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था. प्रस्तावित कानून क्रमशः भारतीय दंड संहिता, 1860, आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम, 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह लेंगे.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार द्वारा विधेयकों को हिंदी नाम देने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया था. उन्होंने कहा था, "मैं यह नहीं कह रहा हूं कि (विधेयकों में) हिंदी नाम नहीं दिए जाने चाहिए. जब अंग्रेजी का उपयोग किया जाता है तो इसे अंग्रेजी नाम दिया जा सकता है. यदि हिंदी का उपयोग किया जाता है, तो इसे हिंदी नाम दिया जा सकता है. जब कानूनों का मसौदा तैयार किया जाता है तो यह अंग्रेजी में किया जाता है और बाद में इसका हिंदी में अनुवाद किया जाता है. लेकिन उन्होंने विधेयक के कानूनों और प्रावधानों का मसौदा अंग्रेजी में तैयार किया है और इसे हिंदी नाम दिया है. इसका उच्चारण करना भी मुश्किल है."