नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह विभिन्न संसदीय पैनलों की सिफारिशों के बाद मौजूदा आपराधिक कानून बिलों को बदलने के लिए आज संसद में आपराधिक कानून पर तीन नए बिल पेश करेंगे. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ईसीआई में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, नियम और शर्तों को विनियमित करने के लिए आज संसद में मुख्य चुनाव आयोग विधेयक पेश करेंगे. इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी की विधानसभाओं में 33 फीसदी सीट आरक्षित करने का विधेयक संसद में पेश करेंगे.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक सीआरपीसी की जगह लेगा और इसमें अब 533 धाराएं होंगी. आईपीसी की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता विधेयक में पहले की 511 धाराओं के बजाय 356 धाराएं होंगी. साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले भारतीय साक्ष्य विधेयक में अब 167 की जगह 170 धाराएं होंगी. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कुछ अधिनियमों को निरस्त करने और एक अधिनियम में संशोधन करने के लिए विचार और पारित करने के लिए मंगलवार को राज्यसभा में निरसन और संशोधन विधेयक, 2023 को भी पेश कर सकते हैं.
यह विधेयक पहले लोकसभा की ओर से पारित किया गया था. भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील कुमार मोदी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सांसद विल्सन, और तेलुगु देशम पार्टी के सांसद कनकमेदाला रवींद्र कुमार को विभाग से संबंधित कार्मिक, सार्वजनिक संसदीय स्थायी समिति की सात रिपोर्टों में से प्रत्येक (अंग्रेजी और हिंदी में) की एक प्रति पेश करनी है.
अपडेट: 5:02 बजे :
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 को राज्यसभा में पेश किया.
अपडेट 4:50 बजे :
एचएम शाह ने आपराधिक कानूनों पर तीन बिल वापस लिए, नए मसौदा कानून पेश किया :गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए तीन विधेयकों को वापस ले लिया. उन्होंने लोकसभा में संसदीय पैनल की सिफारिशों को शामिल करते हुए मसौदा कानूनों का एक नया सेट पेश किया. उन्होंने कहा कि गृह मामलों की संसदीय समिति की सिफारिशों को शामिल करने के लिए कई आधिकारिक संशोधन लाने के बजाय, सरकार ने बदलावों को शामिल करते हुए नए विधेयक लाने का फैसला किया है. शाह ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि विधेयकों पर चर्चा गुरुवार को होगी और मतदान शुक्रवार को होगा. विपक्षी सांसदों ने तीन विधेयकों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय की मांग की थी.
अपडेट 1:05 बजे :
'जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023' लोकसभा में पेश किया गया.
अपडेट 1 बजे :
केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023' भी लोकसभा में पेश किया गया.