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अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी कोटे से तय सीमा प्रभावित नहीं

सरकार ने बुधवार के संसद में कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने से उच्चतम न्यायालय द्वारा रखी गई 50 प्रतिशत की सीमा प्रभावित नहीं होगी.

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Published : Jul 27, 2022, 10:37 PM IST

नयी दिल्ली:गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने से उच्चतम न्यायालय द्वारा रखी गई 50 प्रतिशत की सीमा प्रभावित नहीं होगी. उन्होंने कहा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) व राइफलमैन के पद की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित रखने का संवैधानिक अनुमोदन प्रदान किया गया है. यह आरक्षण क्षैतिज होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा रखी गई 50 प्रतिशत सीमा को प्रभावित नहीं करेगा.

राय ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि जनवरी, 2016 में यह निर्णय लिया गया था कि आरंभ में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में कांस्टेबल स्तर पर 33 प्रतिशत पदों और सीमा रक्षक बलों अर्थात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) एवं भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी)में कांस्टेबल स्तर पर 14-15 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे.

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उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में महिला कर्मियों की मौजूदा संख्या 34,151 है. उन्होंने कहा कि भर्ती एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और सीएपीएफ तथा असम राइफल्स में महिला कर्मियों की भर्ती को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं.

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