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दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए संसद में बिल पास

संसद के बजट सत्र में दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है. आज भी सदन में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया. इसी बीच दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनी के संबंध में एक अहम विधेयक लोकसभा से पारित हो गया है.

संसद में बिल पास
संसद में बिल पास

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Published : Mar 10, 2021, 2:53 PM IST

Updated : Mar 10, 2021, 3:10 PM IST

नई दिल्ली : अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने से संबंधित 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अधिनियम-2021' को लोकसभा ने मंजूरी प्रदान की.

राज्यसभा ने 9 फरवरी को विधेयक पारित किया था, बुधवार को लोकसभा में इसे मंजूरी दे दी गई. दिल्ली में लगभग 1,700 अनाधिकृत कॉलोनियां हैं.

आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा को बताया कि विधेयक अनाधिकृत कॉलोनियों को 31 दिसंबर, 2023 तक सीलिंग से सुरक्षा प्रदान करेगा.

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पुरी ने विधेयक पर एक बहस का जवाब देते हुए कहा, 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या 1.6 करोड़ है. मुझे उम्मीद है कि अगर 2021 में ज्यादा नहीं हुई तो जनगणना में दिल्ली की आबादी 2 करोड़ के करीब होगी.

पूरी ने कहा, दिल्ली के एनसीटी में अनाधिकृत कॉलोनियों की समस्या का इतिहास रहा है. इससे पहले किसी भी सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया.

Last Updated : Mar 10, 2021, 3:10 PM IST

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