दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

Kotakpura Firing: कोटकपूरा गोलीकांड मामले में प्रकाश सिंह बादल को मिली जमानत, सुखबीर सिंह की याचिका खारिज - कोटकपूरा गोलीकांड मामला

पंजाब के फरीदकोट की एक अदालत ने कोटकपूरा गोलीकांड में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है जबकि पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

Etv Bharat
Etv Bharat

By

Published : Mar 16, 2023, 3:21 PM IST

Updated : Mar 16, 2023, 3:34 PM IST

फरीदकोट :पंजाब के कोटकपूरा गोलीकांड में नामजद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की जमानत अर्जी पर फरीदकोट की अदालत ने फैसला सुनाया है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कालड़ा की अदालत ने मामले में प्रकाश सिंह बादल की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है. जबकि सुखबीर बादल और एसएस मान की जमानत रद्द कर दी गई है.

7 हजार पेज की चार्जशीट दाखिल: आपको बता दें कि 24 फरवरी 2022 को कोटकपूरा गोलीकांड मामले की जांच को लेकर फरीदकोट कोर्ट में सात हजार पेज की चार्जशीट दाखिल की गई थी. बता दें कि यह चार्जशीट एडीजीपी लालकृष्ण यादव और एसएसपी बठिंडा गुलनीत सिंह खुराना के नेतृत्व में एक टीम ने दायर की थी, जिसके चलते यह कार्रवाई की जा रही है.

5 पुलिस अफसर भी तलब: कोटकपूरा गोलीकांड मामले में फरीदकोट कोर्ट में पेश चार्जशीट में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी समेत पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल समेत पांच पुलिसकर्मियों को तलब किया गया है. ये पुलिस अधिकारी 23 मार्च को अपना पक्ष रख सकते हैं, जिस पर कोर्ट में सुनवाई होगी.

क्या है पूरा मामला: साल 2015 में फरीदकोट में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र हिस्से बिखरे हुए पाए गए थे, जिसके बाद कोटकपूरा में सिखों ने इसकी जांच के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, लेकिन 14 अक्टूबर 2015 को इस घटना को अंजाम दिया गया. कोटकपूरा में प्रदर्शन के लिए बैठे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चलाई. इस फायरिंग के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. उस वक्त प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री और सुखबीर सिंह बादल उपमुख्यमंत्री थे.

यह भी पढ़ें:Bhagwant Mann: देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी- भगवंत मान

Last Updated : Mar 16, 2023, 3:34 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details