मुंबई: परमबीर सिंह गोरेगांव फिरौती मामले में सह-आरोपी विनय सिंह को जमानत मिल गई है. बांबे उच्च न्यायालय ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने 30 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है. फोर्ट कोर्ट ने विनय सिंह को भगोड़ा घोषित किया था. इससे पहले 16 दिसंबर को मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे परमबीर सिंह के करीबी विनय सिंह को पुलिस ने एक कैफे से गिरफ्तार किया था.
परमबीर सिंह गोरेगांव फिरौती मामले में सह-आरोपी विनय सिंह को मिली जमानत - Mumbai Police
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को गिरफ्तारी से अदालत का संरक्षण प्राप्त है, जबकि भाटी फरार है. परमबीर सिंह को महाराष्ट्र सरकार ने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की वजह से निलंबित कर दिया है.
पढ़ें: जांच आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए परमवीर सिंह, लगा ₹ 25,000 का जुर्माना
तब अधिकारी ने बताया था कि विनय सिंह ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने उसे सरेंडर करने को कहा था. अपराध शाखा के अधिकारियों को उपनगरीय कांदिवली में एक कैफे में विनय सिंह के आने के बारे में गुप्त सूचना मिली थी. डीसीपी (डिटेक्शन-1) ने कहा था कि उसे पकड़ने के लिए एक टीम भेजी गयी थी. उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के निर्देश के अनुसार आरोपी ने आत्मसमर्पण नहीं किया. इसलिए अपराध शाखा ने उसे गिरफ्तार कर लिया.