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देशमुख पर आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार

महाविकास अघाड़ी सरकार ने अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच कराने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

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Published : Apr 6, 2021, 3:43 PM IST

Updated : Apr 6, 2021, 5:19 PM IST

मुंबई/नई दिल्ली : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार एवं कदाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच सीबीआई से कराने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ मंगलवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया.

महाराष्ट्र के स्थायी अधिवक्ता सचिन पाटिल ने कहा, 'हमने बंबई उच्च न्यायालय के कल के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से एक याचिका दायर की है.'

सोमवार के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, विदर्भ के अनुभवी नेता, देशमुख ने राज्य सरकार से इस्तीफा दे दिया था. उच्च न्यायालय ने कहा कि यह 'असाधारण' और 'अभूतपूर्व' मामला है जिसमें स्वतंत्र जांच की जरूरत है.

पढ़ें- गृह मंत्री देशमुख के खिलाफ CBI जांच के आदेश : हाई कोर्ट

परम बीर सिंह ने 25 मार्च को दाखिल अपनी याचिका में देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी. उन्होंने दावा किया था कि देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे समेत अन्य अधिकारियों से बार एवं रेस्तराओं से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा था. देशमुख ने इन आरोपों से इनकार किया है.

Last Updated : Apr 6, 2021, 5:19 PM IST

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