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राजस्थान: विधवा पुनर्विवाह पर पंचायत का कबायली फरमान, परिवार का हुक्का पानी बंद...लगाया अर्थदण्ड

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Published : Dec 14, 2022, 11:21 AM IST

विधवा बेटी की शादी उसके देवर से न कराने और पंचायत के फरमान के खिलाफ बेटी की शादी कहीं और कर दी. यही बात पंचायत को नागवार गुजरी और कई पाबंदियां लगा दीं (Panchayat Diktat over Widow Remarriage).

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भरतपुर.जिले के चिकसाना थाना क्षेत्र के गांव नगला बिलौठी में एक माता पिता को अपनी विधवा बेटी का पुनर्विवाह करना भारी पड़ गया. पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाते हुए पूरे परिवार का ना केवल हुक्का पानी बंद कर दिया बल्कि 51 हजार का अर्थदंड भी लगाया है (Panchayat Farman on Widow Remarriage). इतना ही नहीं परिवार की फसल सहित पूरे खेत को भी जप्त कर लिया है. पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है. हालांकि पीड़ित परिवार की ओर से अभी तक पुलिस में कोई शिकायत नहीं दी गई है.

देवर से इनकार पर बिगड़ी बात-जानकारी के अनुसार विजयपाल गुर्जर और उसकी विधवा बेटी पर उसके देवर से विवाह कराने का दबाव बनाया जा रहा था. लेकिन देवर को शराब की लत थी, जिसकी वजह से विधवा बेटी उससे शादी नहीं करना चाहती थी. विजय पाल गुर्जर ने कुछ माह पूर्व अपनी विधवा बेटी का अन्य स्थान पर पुनर्विवाह कर दिया. इस पूरे मामले को लेकर गांव में रविवार को पंचायत बैठी. पंचायत ने विजयपाल को दोषी ठहराते हुए 10 लाख रुपए में बेटी बेचने का आरोप लगाया. और हुक्का पानी बंद कर गांव छोड़ने के लिए कहा गया है.

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संबंध रखने वाले पर भी जुर्माना-पंचायत ने यह भी फरमान सुनाया है कि यदि गांव का कोई भी व्यक्ति इस परिवार से किसी प्रकार का संबंध या व्यवहार रखेगा, तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा. पंचायत ने पीड़ित परिवार पर 51 हजार का दंड भी लगाया. पीड़ित अगर ने असमर्थता जताई तो उसकी 14 बीघा खेत को फसल समेत जब्त कर लिया गया. विजयपाल गुर्जर के परिवार में दो छोटे बच्चे समेत कुल 8 लोग हैं. विजयपाल का कहना है कि उन्होंने रविवार शाम को 100 नंबर पर घटना की शिकायत की लेकिन मंगलवार देर रात तक पुलिस की ओर से कोई सहायता नहीं भेजी गई और न पुलिस आई.

पुलिस कर रही जांच- चिकसाना थाना प्रभारी विनोद कुमार मीना का कहना है कि पीड़ित की ओर से पुलिस में कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई. बुधवार को सुबह ही खुद एसएचओ मय जाब्ते के गांव पहुंच गए और पूरे मामले की पड़ताल कर रहे हैं.

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