Bilaspur High Court: रेप केस में नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चंदेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत, अदालत से सभी आरोप खारिज - रेप केस में नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चंदेल
Bilaspur High Court: नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चंदेल को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने पलाश पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. पलाश पर आदिवासी महिला से रेप का आरोप था. जनवरी माह में ही पलाश के खिलाफ शिकायत की गई थी.
बिलासपुर: नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने पलाश पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. दरअसल, पलाश पर एट्रोसिटी और एसटी एक्ट सहित रेप का आरोप था. उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. बिलासपुर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पलाश को सभी आरोपों से बरी कर दिया. साथ ही उन पर लगे सभी आरोपों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
पुलिस की कार्रवाई को कोर्ट ने माना गलत:बिलासपुर हाई कोर्ट ने जांच रिपोर्ट की स्टडी की. उसके बाद माना कि मामले में पलाश पर कोई भी अपराध नहीं बनता है. हाई कोर्ट जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने शुक्रवार को मामले में अपना फैसला सुनाया. इससे पहले 23 अगस्त को इस केस की सुनवाई पूरी हो गई थी. फैसले को कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था. पलाश पर आदिवासी महिला से दुष्कर्म का आरोप था. इस मामले में राजनीतिक दबाव के साथ ही पुलिस की कार्रवाई को कोर्ट ने गलत माना है.
पीड़िता ने आईजी को सौंपा था ज्ञापन: मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी. पीड़िता ने बिलासपुर आईजी को ज्ञापन देकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की थी. इसके बाद पलाश चंदेल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया था. इसे लेकर पलाश ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. इस पर महिला ने भी कहा था कि आरोपी की गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आरोपी रसूखदार है.
ये है पूरा मामला: दरअसल, रायपुर के महिला थाने में जिस महिला ने विधायक के बेटे पलाश चंदेल पर रेप का आरोप लगाया था. उसकी दोस्ती पलाश से फेसबुक के जरिए हुई थी. साल 2018 के बाद दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई. पीड़िता का आरोप है कि" इसके बाद पलाश ने शादी का झांसा देकर लगातार संबंध बनाए. 2021 में जब मैं गर्भवती हुई तो पलाश ने गर्भपात की दवा खिलाकर गर्भपात कराया". इसके बाद दोनों के बीच नोक-झोंक बढ़ गई और पीड़िता ने पलाश के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी.
पलाश ने हाईकोर्ट में दायर की थी रिट पिटिशन:बीते 19 जनवरी को पीड़िता ने रायपुर के महिला थाने में पलाश चंदेल के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी. एफआईआर दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार था. आरोपी ने मामले में हाईकोर्ट में रिट पिटिशन दायर कर अपने खिलाफ हुए एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. आरोपी ने याचिका में कहा था कि पहले से महिला शादीशुदा थी. उसको शादी का प्रलोभन भी नहीं दिया गया था. इस मामले में कोर्ट ने पलाश चंदेल को राहत देते हुए सभी आरोपों को खारिज कर दिया.