नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी ऑर्डिनेंस की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र का जवाब मांगा है. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की बेंच ने सरकार को नोटिस जारी किया और आम आदमी पार्टी नीत सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी से अपनी याचिका में संशोधन करने तथा मामले में उपराज्यपाल को एक पक्ष के तौर पर जोड़ने के लिए कहा है.
पीठ ने कहा कि ‘‘हम नोटिस जारी करेंगे.’’ और सुनवाई 17 जुलाई को तय किया. आप सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि यह कार्यकारी आदेश मनमाना है जो शीर्ष अदालत और संविधान की मूल संरचना को दरकिनार करने का प्रयास करता है. दिल्ली सरकार ने इस अध्यादेश को रद्द करने के साथ ही इस पर रोक लगाने की भी गुजारिश की है.