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राहुल गांधी को अयोग्य करार देने से विपक्ष को 100 सीटों का होगा फायदा- टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा

लोकसभा से राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद, सभी विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर हैं. इसी क्रम में तृणमूल कांग्रेस के नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी सरकार पर तंज कसा है.

Trinamool Congress leader Shatrughan Sinha
तृणमूल कांग्रेस के नेता शत्रुघ्न सिन्हा

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Published : Mar 26, 2023, 9:33 PM IST

नई दिल्ली: लोकसभा से राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने रविवार को पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि यह मुद्दा (कांग्रेस नेता की अयोग्यता) विपक्षी दलों को गोला बारूद प्रदान करेगा. उन्होंने कहा कि खैर, एक ओर तो उन्होंने जो किया है, वह विनाश काले विपरीत बुद्धि (विपरीत परिस्थितियों में लोग सही निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं) का उदाहरण प्रतीत होता है, लेकिन दूसरी ओर, राजनीतिक रूप से इससे बहुत लाभ होगा.

उन्होंने कहा कि इसने विपक्ष को एक हथियार दिया है, जो न केवल लोकतंत्र की रक्षा करेगा, बल्कि राहुल गांधी और विपक्ष को अतिरिक्त 100 सीटें देने में भी मदद करेगा. टीएमसी नेता ने कहा कि राहुल गांधी की अयोग्यता ने विपक्षी दलों को एक साथ ला दिया है. उन्होंने कहा कि देखिए, यह एक शानदार शुरुआत है. चीनी में एक कहावत है कि एक हजार मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है. यह एक महान राजनीतिक कदम है क्योंकि इसने विपक्षी दलों को एक साथ ला दिया है.

उन्होंने आगे कहा कि आज देश की सबसे लोकप्रिय शख्सियत और स्ट्रीट फाइटर ममता बनर्जी लोकतंत्र के समर्थन में इस मुद्दे पर आगे आई हैं और हमारे मित्र और दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी इतने गंभीर मुद्दे पर आगे आए हैं. राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके एक दिन बाद सूरत की एक अदालत ने उन्हें उनकी 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई थी.

पढ़ें:Rahul Gandhi Defamation Case : राहुल पर चल रहा है मानहानि का एक और मामला, विस्तार से पढ़िए

यह निर्णय अप्रैल 2019 में की गई उनकी टिप्पणी से संबंधित था, जहां उन्होंने कर्नाटक के कोलार में एक लोकसभा चुनाव रैली में कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है. अदालत ने गांधी की जमानत को मंजूरी दे दी और 30 दिनों के लिए सजा पर रोक लगा दी, ताकि उन्हें उच्च न्यायालयों में जाने की अनुमति मिल सके.

(ANI)

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