चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार (OP Chautala Convicted) दिया गया है. शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चौटाला को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दो दिन पहले मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार (OP Chautala convicted in disproportionate assets case) दिए गए हैं. अब ओपी चौटाला की सजा पर 26 मई को बहस होगी और उसके बाद ही कोर्ट सजा का ऐलान करेगी.
आय से अधिक संपत्ति जुटाने का है आरोप- ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जुटाने का (OP Chautala disproportionate assets case) आरोप था. इस मामले में सीबीआई ने साल 2010 में चार्जशीट दायर की थी. जिसके मुताबिक साल 1993 से 2006 के बीच उन्होंने आय से करीब 6 करोड़ रुपये अधिक की संपत्ति जुटाई. गौरतलब है कि इस दौरान साल 1999 से 2005 के बीच ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे.
OP Chautala Convicted: आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला दोषी करार ईडी ने जब्त की थी संपत्ति- मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दर्ज FIR के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी कार्रवाई की थी. प्रवर्तन निदेशालय ने ओम प्रकाश चौटाला दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में 3.68 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की थी. इसमें फ्लैट और प्लॉट से लेकर जमीन शामिल थी.
जेबीटी भर्ती मामले में काटी सजा- गौरतलब है कि ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा में करीब 3 हजार जेबीटी शिक्षकों की भर्ती के मामले(JBT Recruitment Scam) में 10 साल की सजा काट चुके हैं. कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाल के अलावा उनके बेटे अजय चौटाला और कुछ अधिकारियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी. पिछले साल जुलाई में ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं.
शमशेर सुरजेवाला ने की थी शिकायत-बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला (Randeep Surjewala) के पिता और कांग्रेस नेता स्वर्गीय शमशेर सिंह सुरजेवाला की शिकायत पर हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला और उनके दोनों बेटे अजय और अभय चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ था. 26 मार्च, 2010 को सीबीआई ने ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर 6.09 करोड़ की संपत्ति कथित रूप से रखने का आरोप लगाया था, जो 1993-2006 के दौरान अपनी आय से अधिक था. ऐसे ही दो मामले उनके बेटे अजय और अभय चौटाला के खिलाफ भी चल रहे हैं.
जेबीटी भर्ती केस में सजा पूरी होने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आते ओपी चौटाला (फाइल फोटो). आपको ये भी बता दें कि मई 2021 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौटाला परिवार की संपत्ति की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के बेटे अजय व अभय की संपत्ति का विवरण मांगा था. राजस्व विभाग से डबवाली और सिरसा ब्लॉक में उनकी प्रॉपर्टी का ब्योरा तत्काल देने को कहा गया था.
कौन हैं ओपी चौटाला?- ओमप्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल के पुत्र हैं. ओपी चौटाला चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1935 को हरियाणा के सिरसा जिले के चौटाला गांव में हुआ था. ओमप्रकाश चौटाला पांच बार (1970, 1990, 1993, 1996 और 2000) हरियाणा विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं. साल 1989 में ओम प्रकाश चौटाला पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने. वह 2 दिसंबर 1989 से 22 मई 1990 तक, 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990 तक, 22 मार्च 1991 से 6 अप्रैल 1991 तक और अंत में 24 जुलाई 1999 से 2 मार्च 2000 और उसके बाद 2 मार्च 2000 से 5 मार्च 2005 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं.
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