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केंद्र ने SC में कहा, मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर एक माह में तैयार होगा ऑनलाइन पोर्टल - online portal on mental health facilities

केंद्र सरकार ने जिला स्तर तक मानसिक स्वास्थ्य सुविधा की जानकारी तत्काल स्थिति के अनुसार पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं. पोर्टल एक महीने के अंदर तैयार होगा और काम करने लगेगा. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी है.

online portal on mental health facilities
मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर ऑनलाइन पोर्टल

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Published : Nov 22, 2022, 7:36 PM IST

नई दिल्ली:केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह देश में उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में निर्बाध सूचना प्रदान करने के लिए एक महीने में ऑनलाइन पोर्टल शुरू करेगी. प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ वकील जीके बंसल की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें देश के अनेक अस्पतालों एवं मानसिक स्वास्थ्य उपचार संस्थानों में रह रहे मानसिक रोगियों के पुनर्वास और कोविड-19 टीकाकरण का अनुरोध किया गया है.

केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने पीठ से कहा कि सरकार ने जिला स्तर तक मानसिक स्वास्थ्य सुविधा की जानकारी तत्काल स्थिति के अनुसार पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं. उन्होंने कहा, 'पोर्टल एक महीने के अंदर तैयार होगा और काम करने लगेगा.' पीठ ने इसके बाद जनहित याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी और कहा कि इसे एक महीने बाद सूचीबद्ध किया जाएगा. (इनपुट-भाषा)

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