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महाराष्ट्र : नाबालिग लड़की से अभद्रता करने वाले कंडक्टर को एक साल की सजा - misbehaved with minor girl

मुंबई की एक विशेष अदालत ने बस में यात्रा कर रही 13 साल की बच्ची से अभद्रता करने वाले एक बस कंडक्टर को सजा सुनाई है. इसके अलावा उस पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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Published : Jul 11, 2021, 1:44 AM IST

मुंबई :महाराष्ट्र में मुंबई की एक विशेष अदालत ने बस में यात्रा कर रही 13 साल की बच्ची से अभद्रता करने वाले एक बस कंडक्टर (bus conductor) को सजा सुनाई है. कंडक्टर का नाम चंद्रकांत सुदम कोली (Chandrakant Sudam Koli) है.

कंडक्टर ने स्कूल से घर लौट रही नाबालिग लड़की से पूछा था कि क्या उसको सेक्स के बारे में पता है. बस कंडक्टर चंद्रकांत सुदम कोली को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया है और एक साल जेल की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा उस पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. मामला 2018 का है, जहां एक 13 साल की लड़की हर दिन उस बस से स्कूल जाती थी.

यह घटना उस समय हुई जब बस में दो से तीन लोग ही सफर कर रहे थे. लड़की भी बस में सवार खी, तभी कंडक्टर चंद्रकांत कोली उसके पास जाकर बैठ गए, फिर उसने लड़की से पूछा, 'क्या आप सेक्स के बारे में जानती हो?' कंडक्टर के सवाल पर लड़की ने जवाब दिया, 'मुझसे बात मत करो', इसके बाद कंडक्टर वहां से चला गया.

हालांकि, वह फिर वापस आया और वही प्रश्न पूछा, वह बार-बार नाबालिग से सेक्स के बारे में सवाल करने लगा. इसके बाद युवती बस से उतर गई. घटना के बाद छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ दिया था. उसने अपने माता-पिता को भी घटना की जानकारी दी.

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बाद में कंडक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. इस मामले में विशेष अदालत ने पोक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 12 के तहत कोली को दोषी ठहराया है. अदालत ने उन्हें एक साल जेल की सजा भी सुनाई.

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