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अवर सचिव और उच्च अधिकारी सभी कार्यदिवस पर कार्यालय आएंगे : कार्मिक मंत्रालय

केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय (Personnel Ministry) ने सोमवार को एक आदेश जारी कर अवर सचिव और उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों को सभी कार्य दिवसों में ऑफिस में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है. वहीं दिव्यांगजन व गर्भवती महिला कर्मचारी घर से काम करती रहेंगी.

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Published : Jun 14, 2021, 6:27 PM IST

कार्मिक मंत्रालय
कार्मिक मंत्रालय

नई दिल्ली :कार्मिक मंत्रालय (Personnel Ministry) द्वारा सोमवार को जारी आदेश में कहा गया कि सभी अवर सचिव स्तर के और उच्च अधिकारियों से सभी कार्यदिवसों पर कार्यालय आने को कहा गया है जबकि दिव्यांगजन व गर्भवती महिला कर्मचारी घर से काम करती रहेंगी.

केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को जारी आदेश में कहा गया है कि अवर सचिव स्तर से नीचे के सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में ऐसे 50 प्रतिशत अधिकारी सभी कार्यदिवसों पर कार्यालय आएंगे और शेष घर से काम करेंगे.

'कोविड के मामलों और संक्रमण दर में व्यापक रूप से कमी आने के तथ्य के मद्देनजर' कार्मिक मंत्रालय सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति को विनियमित करने के लिये दिशानिर्देश लेकर आया है. इसमें कहा गहा, 'अवर सचिव और उनसे ऊंची श्रेणी के सभी सरकारी अधिकारी सभी कार्यदिवस पर कार्यालय आएंगे.'

आदेश में कहा गया कि सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को कोविड अनुकूल आचरण- हाथ धोना या सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, हर वक्त सामाजिक दूरी का पालन करना आदि- का सख्त अनुपालन करना होगा और 'इस संदर्भ में किसी भी कोताही को गंभीरता से लिया जाएगा.'

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इसमें कहा गया कि अधिकारी-कर्मचारी अलग-अलग समय- जैसे, सुबह नौ बजे से शाम साढ़े पांच, सुबह साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे और सुबह 10 बजे से शाम साढ़े छह बजे- आएंगे जिससे कार्यालय में ज्यादा भीड़ से बचा जा सके. आदेश में कहा गया कि दिव्यांग कर्मियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट जारी रहेगी लेकिन उन्हें अगले आदेश तक घर से काम करना होगा.

आदेश के मुताबिक निषिद्ध क्षेत्र में रहने वाले सभी अधिकारियों व कर्मियों को निषिद्ध अवधि के दौरान कार्यालय आने से छूट रहेगी. आदेश में कहा गया कि जो अधिकारी-कर्मचारी कार्यालय नहीं आ रहे हैं वे घर से काम करेंगे और उन्हें हर वक्त टेलीफोन या संचार के दूसरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिये संपर्क में रहना चाहिए. आदेश के मुताबिक यह नियम 16 जून से 30 जून तक प्रभावी रहेंगे.

(पीटीआई-भाषा)

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