भुवनेश्वर : ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के लिए 47 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई.
दोषी की पहचान सुंदरगढ़ शहर के संजीब केरकेट्टा के रूप में की गई है. सुंदरगढ़ विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सूत्रधर ने केरकेट्टा को आईपीसी की धारा 450, 366, 376(2) (1), 376(ए), 302, 201 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया.
अदालत ने केरकेट्टा को 39 हजार रुपये जुर्माना जमा करने का भी आदेश दिया है. सूत्रों ने बताया कि 21 अक्टूबर 2016 को जब आरोपी ने पीड़िता का अपहरण किया था, तब वह अपने घर में सो रही थी.
बाद में पीड़िता के परिजनों ने अगले दिन सुंदरगढ़ टाउन पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पीड़िता का शव 24 अक्टूबर 2016 को उसके घर के पास एक परित्यक्त (छोड़ा हुआ) घर से बरामद किया गया था.