भुवनेश्वर :ओडिशा विधानसभा में विपक्षी भाजपा और कांग्रेस विधायकों के शोर-शराबे के बीच, राज्य विधानसभा ने बुधवार को ओडिशा पंचायत कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया, जिसमें एसटी, एससी और ओबीसी की तीन श्रेणियों के लिए त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली में सीटों के आरक्षण को 50 प्रतिशत तक सीमित करने का प्रावधान किया गया है.
पंचायती राज और कानून मंत्री प्रताप जेना ने कहा कि विधेयक के जरिये ओडिशा ग्राम पंचायत अधिनियम, 1964, ओडिशा पंचायत समिति अधिनियम, 1959 और ओडिशा जिला परिषद अधिनियम, 1991 के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन किया गया है.