नई दिल्ली:दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 13 से 20 नवंबर तक लागू होने वाली ऑड-इवन योजना को फिलहाल रद्द कर दिया गया है. इसकी जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को दी. उन्होंने कहा कि 13 नवंबर से लागू होने वाले ऑड-इवन योजना को लेकर दोबारा से समीक्षा की जाएगी. फिलहाल यह लागू नहीं होगी.
बीते कुछ दिनों से प्रदूषण से दिल्ली गैस चैंबर में तब्दील हो गई है. गुरुवार रात से हुई बारिश से प्रदूषण के स्तर में सुधार आया है. शुक्रवार को भी बारिश से सुधार देखने को मिला है. हालांकि, प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई थी और दिल्ली सरकार की ओर से दिए गए हलफनामे में ऑड-इवन की पैरवी की गई है.
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सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामाः दिल्ली सरकार ने ऑड-इवन को सही बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में हालफनामा दायर किया. एक वैज्ञानिक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा गया है कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है. इससे सड़कों पर भीड़भाड़ कम हुई है. ऑड-इवन स्कीम से ईंधन की खपत में 15 फीसदी की कमी होती है. इसे सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल भी बढ़ता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे के कुछ घंटे बाद ही पर्यावरण मंत्री ने ऑड-इवन को फिलहाल स्थगित होने की जानकारी दी.
बता दें, दिल्ली एनसीआर में बढ़े प्रदूषण के बीच बीते सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्च स्तरीय बैठक की थी. इसमें निर्णय लिया गया था कि राजधानी में ऑड-इवन योजना लागू होगी. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बैठक के बाद जानकारी दी थी कि 13 से 20 नवंबर के बीच से लागू किया जाएगा.
क्या है ऑड-इवन योजनाःऑड-इवन यातायात नियम की एक ऐसी योजना है जिसके तहत ऑड नंबर पर खत्म होने वाले पंजीकरण संख्या वाले वाहनों को सप्ताह के ऑड तारीख वाले दिनों पर चलने की अनुमति दी जाती. वहीं, इवन नंबर पर समाप्त होने वाले पंजीकरण वाले वाहनों को सप्ताह के अन्य वैकल्पिक दिनों में सड़कों पर अनुमति दी जाती है.
पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली के प्रदूषण से बिगड़े हालात को देख पहली बार जनवरी 2016 में और फिर अप्रैल 2016 में केजरीवाल सरकार ने ऑड-इवन योजना को लागू किया था. तब वाहनों से होने वाले प्रदूषण और पार्टिकुलेट मैटर की बढ़ती स्तर को काबू पाने के लिए क्रियान्वित किया गया था. इसके बाद 2017, 2019 में भी दिल्ली में ऑड-इवन नियम लागू किया गया था. 2019 के बाद इस वर्ष 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑड-इवन योजना को लागू करने की बात कही गई थी. लेकिन अभी स्थगित कर दी गई.
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