मुजफ्फरपुर:जिले के चन्दवारा मोहल्ला निवासी मोहम्मद शमशाद अहमद ने अपने पुत्रों का नामांकन शैक्षणिक संस्थान आकाश बायजूस के मुजफ्फरपुर स्थित शाखा में कराया था. नामांकन के वक्त उनके द्वारा नामांकन शुल्क अदा किया गया और उनके बच्चों ने जितने दिनों तकसंस्थान में अध्ययन किया, उसका पूरा शुल्क उनके द्वारा अदा किया गया.
शाहरुख और मेस्सी को नोटिस जारी:संस्थान के शैक्षणिक व्यवस्था से परिवादी के दोनों पुत्रों ने असंतुष्ट होकर संस्थान छोड़ने का फैसला किया. उसके बाद परिवादी के द्वारा संस्थान को लिखित सूचना दी गई और उसके बाद उनके बच्चों ने संस्थान जाना छोड़ दिया. कुछ दिनों के बाद परिवादी को पता चला कि उक्त संस्थान द्वारा उनके दोनों बच्चो के शैक्षणिक शुल्क के मद में दो अलग-अलग लोन कर दिया गया है.
जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर में चल रही सुनवाई: इसकी शिकायत परिवादी के द्वारा संस्थान से की गई, लेकिन परिवादी के मामले का निपटारा संस्थान के द्वारा नहीं किया गया. उसके बाद परिवादी ने मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के द्वारा 30 अक्टूबर को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद दाखिल किया, जिसपर आयोग के अध्यक्ष पीयूष कमल दीक्षित, सदस्य सुनील कुमार तिवारी एवं श्रीमति अनुसूया के पूर्ण पीठ के द्वारा मामले की सुनवाई की गई.