नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कथित कोयला चोरी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के युवा नेता विनय मिश्रा के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, यह मामला आसनसोल और उसके आसपास कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स की खदानों से संबंधित है. इसमें टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी भी शामिल हैं.
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने ईडी द्वारा दायर एक आवेदन पर 11 अक्टूबर को मिश्रा के खिलाफ आदेश पारित किया. न्यायाधीश ने कहा, 'आरोपी विनय मिश्रा जानबूझकर अदालत के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं. लिहाजा, उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए.'
ईडी के विशेष लोक अभियोजक नीतेश राणा ने अदालत को बताया कि मिश्रा ने विभाग द्वारा जारी समन की अनदेखी की.