मुंबई :विशेष न्यायाधीश एचएस सतभाई ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के मामलों की सुनवाई करते हुए कहा कि वह मंदाकिनी खडसे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर रहे हैं. न्यायाधीश सतभाई ने कहा कि विशेष अदालत ने पिछले महीने सम्मन जारी किए जाने के बाद भी पेश नहीं होने पर उनके आचरण एवं अवज्ञा पर ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है.
अदालत ने एकनाथ खडसे को भी 21 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया. उसने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद एकनाथ खडसे, उनकी पत्नी एवं अन्य आरोपियों को तलब किया था.
अदालत ने मंगलवार को कहा कि सम्मन जारी किए जाने के बाद भी मंदाकिनी खडसे छह अक्टूबर को पिछली सुनवाई के दिन पेश नहीं हुईं, जिसके बाद उन्हें छूट दी गई और और उन्हें मंगलवार को पेश होने को कहा गया.
अदालत ने कहा कि आरोपी क्रमांक तीन (मंदाकिनी खडसे) के आचरण का संज्ञान लिया गया. आज फिर वह गैर हाजिर हैं. उन्होंने जो चिकित्सा प्रमाणपत्र दिया गया है, उससे ज्वर, बदनदर्द और कमजोरी जैसे सामान्य रोग नजर आते हैं. चिकित्सा आधार अदालत में पेशी से छूट के लिए संतोषजनक नहीं है.