जबलपुर :मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि दो व्यस्क शादी या लिव-इन-रिलेशनशिप के जरिए साथ रहना चाहते (adults are willing to stay together by way of marriage or a live-in relationship) हैं, तो किसी को भी 'मॉरल पुलिसिंग' (moral policing) की अनुमति नहीं दी जा सकती है. जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने 28 जनवरी को जबलपुर निवासी गुलजार खान की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (habeas corpus petition) का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की.
याचिका में खान ने कहा था कि उसने महाराष्ट्र में आरती साहू (19) से शादी की थी. साहू ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म अपना लिया है. खान ने आरोप लगाया कि साहू को उसके माता-पिता जबरन वाराणसी ले गये और अवैध रुप से हिरासत में रखा है. आरती साहू को 28 जनवरी को महाधिवक्ता कार्यालय से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया.
अदालत ने इस तथ्य का जिक्र किया कि राज्य ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 (Madhya Pradesh Freedom of Religion Act, 2021) के प्रावधानों के मद्देनजर आपत्ति जताई है. सुनवाई के दौरान सरकार ने पुरजोर दलील दी कि मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता कानून की धारा तीन का उल्लंघन कर संपन्न हुआ कोई भी विवाह अमान्य और शून्य माना जाएगा. मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा तीन के अनुसार कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण, धमकी या बल का उपयोग कर अनुचित प्रभाव, जबर्दस्ती विवाह या कोई धोखाधड़ी का उपयोग करके किसी भी अन्य व्यक्ति को धर्मांतरित करने या धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास नहीं करेगा.