दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

खाने के बिल पर सेवा शुल्क नहीं वसूल सकेंगे होटल-रेस्तरां, इस नंबर पर कर सकते हैं शिकायत

अगर आप किसी भी होटल या रेस्तरां में खाना खाने जाते हैं और आपको सर्विस बिल थमा दिया जाता है, तो आप इसे देने के लिए बाध्य नहीं हैं. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यह आदेश दिया है. आप चाहें तो इसकी शिकायत 1915 नंबर पर कॉल करके कर सकते हैं.

By

Published : Jul 4, 2022, 7:04 PM IST

restaurant
रेस्तरां

नई दिल्ली : होटल और रेस्तरां अब ग्राहकों से खाने के बिल पर सेवा शुल्क नहीं ले सकेंगे. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने सोमवार को होटल और रेस्तरांओं को खाने के बिल में स्वत: लगने वाला सेवा शुल्क जोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया है. उपभोक्ता इस तरह के किसी उल्लंघन की शिकायत कर सकेंगे.

बढ़ती शिकायतों के बीच सीसीपीए ने अनुचित व्यापार गतिविधियां और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिये दिशानिर्देश जारी किये. दिशानिर्देश के अनुसार, 'कोई भी होटल या रेस्तरां बिल में अपने-आप सेवा शुल्क नहीं जोड़ेंगे.' साथ ही किसी अन्य नाम से भी सेवा शुल्क नहीं वसूला जाएगा.

इसमें कहा गया है कि कोई भी होटल या रेस्तरां ग्राहकों को सेवा शुल्क देने के लिये बाध्य नहीं कर सकता. ग्राहक चाहे तो सेवा शुल्क दे सकते हैं. यह पूरी तरह से स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर निर्भर करेगा. दिशानिर्देश के अनुसार, 'उपभोक्ताओं पर सेवा शुल्क के संग्रह के आधार पर प्रवेश या सेवाओं को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा.'

इसके अलावा, सेवा शुल्क को खाने के बिल के साथ जोड़कर और कुल राशि पर जीएसटी लगाकर एकत्र नहीं किया जा सकता है. यदि कोई उपभोक्ता यह पाता है कि होटल या रेस्तरां दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सेवा शुल्क वसूल रहे हैं, तो वह संबंधित इकाई से इसे बिल राशि से हटाने का अनुरोध कर सकता है.

उपभोक्ता जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) नंबर 1915 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. वे उपभोक्ता आयोग में भी इस बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

ये भी पढ़ें: सरकार तेल निर्यात, अप्रत्याशित लाभ कर की हर पखवाड़े करेगी समीक्षा

ABOUT THE AUTHOR

...view details