चेन्नई :लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, मद्रास उच्च न्यायालय ने करेंसी नोटों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर को करेंसी नोटों पर छापने को केंद्र की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मुद्रित नोटों पर केवल महात्मा गांधी की तस्वीर छापने के निर्णय में कोई गलती नहीं है. न्यायमूर्ति एन. किरुबाकरण और न्यायमूर्ति एम. दुरईस्वामी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है.
कोर्ट ने कहा कि यह अदालत इस देश की स्वतंत्रता के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य महान नेताओं के द्वारा लड़ी लड़ाईंयों और बलिदान को कम नहीं आंकती है. कोर्ट ने कहा कि कई जाने-माने नायक और गुमनाम नायक हैं. यदि हर कोई ऐसा दावा करना शुरू कर देता है, तो इसका कोई अंत नहीं होगा. हाईकोर्ट ने कहा कि मुद्रित नोटों पर केवल महात्मा की तस्वीर छापने और किसी अन्य व्यक्ति की तस्वीर न छापने में कोई गलती नहीं है.