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Maninder Singh Pandher released: निठारी कांड का आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर जेल से रिहा, साढ़े 13 साल बाद आया बाहर

Maninder Singh Pandher released from jail after 13 and half years on orders of High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट से बरी होने के बाद निठारी कांड के आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर को शुक्रवार को जेल से रिहा कर दिया गया. कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी किया है. कोर्ट के आदेश के करीब तीन दिन बाद उसे रिहाई मिली है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 20, 2023, 3:14 PM IST

Updated : Oct 20, 2023, 3:47 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर बाहर आया पंढेर.

नई दिल्ली/नोएडा:देश के बहुचर्चित निठारी कांड का आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर शुक्रवार को जेल से रिहा हो गया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी किया था. कोर्ट के आदेश के करीब तीन दिन बाद कोर्ट का परवाना ग्रेटर नोएडा के लुक्सर जेल पहुंचा. इसके बाद पंढेर को जेल से रिहा किया गया. मनिंदर सिंह पंढेर ग्रेटर नोएडा के लुक्सर जेल से पहले गाजियाबाद के डासना जेल में बंद था.

पंढेर 13 साल 8 महीना और 2 दिन जेल में रहा. 13 दिसंबर 2007 को पंढेर गाजियाबाद जेल गया था. ग्रेटर नोएडा के लुक्सर जेल में पंढेर 4 जून 2023 को आया. पंढेर के ऊपर कुल तीन मामले थे, जिसमें तीनों ही मामलों में कोर्ट ने दोष मुक्त करते हुए रिहा कर दिया है.

कब का है मामलाःमामला 31 अक्टूबर 2006 को उस समय सामने आया जब D5 में साफ-सफाई करने वाली महिला अपने घर से यह कहकर निकली कि वह सुरेंद्र कोहली के बुलाने पर कोठी डी 5 में काम करने जा रही है. इसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला. 24 दिसंबर 2006 को खूनी कोठी के पीछे नाले से पुलिस को 16 मानव खोपड़ी बरामद हुई. जिसकी जांच के दौरान एक खोपड़ी उस महिला की बताई जाती है, जो 31 अक्टूबर को डी 5 में काम करने आई थी.

29 दिसंबर 2006 को निठारी कांड खोलने के बाद आरोपी सुरेंद्र कोहली ने कोठी को पीछे गैलरी से भी काफी सामान बरामद किया गया था. इसमें कपड़े चप्पल जूते आदि शामिल थे. वहीं इस मामले में विशेष सीबीआई न्यायाधीश रामचंद्र ने 13 फरवरी 2009 को सुरेंद्र कोहली और मुनींद्र सिंह पंढेर को फांसी की सजा सुनाई थी. जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पलट दिया है.

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Last Updated : Oct 20, 2023, 3:47 PM IST

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