Nirav Modi Bank Scam: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक को लगाई फटकार, कहा- जनता का पैसा बचाना बैंक का काम
प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के सिलसिले में नीरव मोदी की संपत्ति कुर्क की है. लेकिन इस संपत्ति पर पंजाब नेशनल बैंक ने दावा किया है. इसलिए, पंजाब नेशनल बैंक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया. लेकिन इस बार कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक को फटकार लगाई है.
बॉम्बे हाईकोर्ट
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Published : Jun 14, 2023, 2:59 PM IST
मुंबई: पंजाब नेशनल बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है. लेकिन जब नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक से सैकड़ों करोड़ रुपये ट्रांसफर कर रहा था तो बैंक ने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया. तब पंजाब नेशनल बैंक क्या कर रहा था, इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक को फटकार लगाई है. हाईकोर्ट की जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस गौरी गोडसे की बेंच के समक्ष सुनवाई हुई.
हजारों करोड़ रुपये का बैंक घोटाला: प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी की 500 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है. पंजाब नेशनल बैंक और प्रवर्तन निदेशालय जब्त संपत्ति को एक-दूसरे को सौंपने की कोशिश कर रहे हैं. बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और गौरी गोडसे की खंडपीठ के समक्ष इस संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई हुई.
बैंकों को कड़ाई से करना चाहिए निषेध: जब आम जनता अपना पैसा सार्वजनिक बैंकों में जमा के रूप में रखती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि वे उस पैसे का उपयोग अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण समय पर करते हैं. लेकिन जब कोई अवैध लेनदेन कर बैंक से लोगों का पैसा चुरा लेता है, उस समय बैंक को इस संबंध में सख्ती से रोक लगानी चाहिए. कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा कि इसे लेकर ठोस कदम उठाए जाने चाहिए.
बैंक को लेन-देन की जानकारी नहीं थी: हाईकोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक से पूछा कि क्या बैंक को इन सभी लेन-देन की जानकारी थी या नहीं. पंजाब नेशनल बैंक की ओर से कोर्ट में कहा गया कि बैंक को उस वक्त इन ट्रांजेक्शन की कोई जानकारी नहीं थी. तब कोर्ट ने नाराजगी जताई थी. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आप जनता के पैसे की हेराफेरी को रोक नहीं पाए, यह आपकी जिम्मेदारी थी.