बेंगलुरु : यूरोप में नया कोरोना वायरस मिलने के बाद भारत में सख्ती बढ़ा दी गई है. यूके से आने वाले विमानों को 31 दिसंबर तक के लिए रोक दिया गया है. ऐसे में कर्नाटक राज्य सरकार ने 23 दिसंबर से 2 जनवरी 2021 तक नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया है.
मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने मंत्रियों के साथ बैठक का बाद कहा कि बुधवार से 2 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया गया है. यह कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा. इस दौरान अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है.
इससे पहले दिन में स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कोविड-19 के लिए राज्य की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी जिसके बाद मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बुधवार रात से ही दो जनवरी तक कर्फ्यू लगाने व इसकी अवधि रात 10 बजे से सुबह छह बजे रखने की घोषणा की थी.
रात्रि कर्फ्यू की तरीख और समय में बदलाव की पुष्टि करते हुए येदियुरप्पा ने ट्वीट किया. उन्होंने बताया कि 24 दिसंबर से एक जनवरी 2021 तक रात 11 बजे से सुबह पांच बजे (दो जनवरी 2021 की सुबह पांच बजे तक) कर्फ्यू रहेगा.
एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, 'क्रिसमस से पूर्व 24 दिसंबर की मध्य रात्रि होने वाली सामूहिक प्रार्थना बिना किसी बाधा की होगी. सरकार के मुताबिक रात्रि कर्फ्यू के दौरान रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों की आवाजाही पर सख्ती से पाबंदी होगी सिवाय आवश्यक गतिविधियों के. हालांकि, ट्रकों, सामान लदे वाहनों या किसी अन्य माल ढुलाई के वाहन पर कोई रोक नहीं होगे भले वे खाली हों.
सरकार ने कहा कि जिन उद्योग/कंपनी/संगठनों के रात के परिचालित करने की जरूरत है, उनकों 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ परिचालन की अनुमति होगी और ऐसे संगठनों द्वारा जारी वैध पहचानपत्र के आधार पर कर्मचारियों को आने जाने की अनुमति होगी.
राज्य के मुख्य सचिव टीएम विजय भास्कर द्वारा जारी ओदश में कहा गया कि जिन उद्योगों/कारखानों में 24 घंटे काम करने की जरूरत है उन्हें बिना किसी बाधा काम करने दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि लंबी दूरी की बसों, रेलगाड़ियों और विमानों के परिचालन की अनुमति होगी.
दिशानिर्देश के मुताबिक टैक्सी और ऑटो को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व हवाई अड्डे से यात्रियों को वैध टिकट दिखाने पर लाने-ले जाने की अनुमति होगी.
सरकार ने स्पष्ट किया कि 17 दिसंबर को जारी दिशानिर्देश के अनुरूप ही 24 दिसंबर की मध्य रात्रि को क्रिसमस के अवसर पर होने वाली सामूहिक प्रार्थना व नए साल के जश्न की अनुमति होगी.
उल्लेखनीय है कि 17 दिसंबर के दिशानिर्देश में कहा गया था कि आयोजक एवं निरीक्षक सुनिश्चित करें कि चर्च में एक समय में बड़ी संख्या में लोग जमा नहीं हो और सामाजिक दूरी का अनुपालन हो. साथ ही लोगों से हाथ मिलाने गले मिलने से भी परहेज करने के कहा गया था.
पूर्व के दिशानिर्देश में 30 दिसंबर से दो जनवरी तक पार्टी, डीजे नृत्य कार्यक्रम, क्लब-रेस्तरां और अन्य स्थानों पर लोगों को आकर्षित करने के लिए विशेष आयोजन पर भी रोक लगाई गई है.
येदियुरप्पा ने इससे पहले कहा कि कोविड-19 वायरस के नए स्वरूप के कारण और भारत सरकार एवं तकनीकी सलाहकार समिति की सलाह के अनुसार रात्रि कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया गया है.