देहरादून : कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है. रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. नाइट कर्फ्यू प्रदेश में 27 दिसंबर की रात से प्रभावी होगा.
इन्हें मिलेगी छूट-
- समस्त स्वास्थ्य सेवाएं आयुष सहित 24x7 संचालित रहेंगी.
- सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन के अनुमति 24x7 है.
- तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे- पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस, आदि.
- पेट्रोल पंप, एलपीजी, पैट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट.
- राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण सेवाएं.
- डाकघरों सहित डाक सेवाएं.
- दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं/डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर.
- कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं.
- सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर एवं बाहरी राज्यों से आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में जारी एसओपी के अधीन जारी रहेगा.
- सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने/उतारने की (24x7) अनुमति है.
- सामग्री के आवागमन के लिए राज्य एवं अंतर्राज्यीय आयात-निर्यात आवागमन की अनुमति (24x7) है.
- सभी मालवाहक वाहनों को सामग्री लोड डाउनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर/रिटेलर दुकानों को गोदामों में सामान को लोड करने और उतारने की दैनिक रूप से अनुमति है.
- रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट/बसों/टैक्सियों/ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज/टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति दी जाएगी.
- विक्रम, ऑटो और टैक्सी को यात्रा की अनुमति है.
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध ID कार्ड के साथ SOPs और कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति होगी.
- आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और कोविड-19 प्रबंधन में शामिल सरकार/ स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति होगी.
- निजी वाहनों के आवागमन के लिए वैध आईडी कार्ड के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति है.
- जिला प्रशासन इस बात की निगरानी करेगा कि उद्योगों द्वारा उनके संचालन में SOP का सख्ती से पालन किया जा रहा है और औद्योगिक इकाई/कॉर्पोरेट के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत कराएंगे.