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जम्मू कश्मीर: एनआईए का खुर्रम परवेज के घर पर छापा

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज के घर पर आज छापा मारा. हालांकि खुर्रम परवेज पिछले कई महीनों से एनआईए की हिरासत में हैं. खुर्रम को 22 नवंबर 2021 को एनआई ने गिरफ्तार किया था.

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खुर्रम परवेज (फाइल फोटो)

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Published : Mar 27, 2022, 4:38 PM IST

श्रीनगर :राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज के घर पर आज छापा मारा. हालांकि खुर्रम परवेज पिछले कई महीनों से एनआईए की हिरासत में हैं. एनआईए की एक टीम ने रविवार सुबह सुनवर स्थित उनके आवास छापा मारा. बता दें कि खुर्रम परवेज टेरर फंडिंग के आरोप में पिछले नवंबर से तिहाड़ जेल में एनआईए की हिरासत में हैं. वहीं उनकी नजरबंदी की अवधि को 50 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है. खुर्रम को श्रीनगर में अपने घर और जेकेसीसीएस कार्यालय की एक दिन की तलाशी के बाद 22 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था.

हालांकि एनआई ने पहले खुर्रम को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था लेकिन बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. उनके खिलाफ आईपीसी और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. एनआईए ने कहा है कि खुर्रम की गिरफ्तारी के दो सरकारी कर्मचारी सोहेल अहमद मीर और रोमन कय्यूम गवाह हैं. इसके अलावा खुर्रम के छोटे भाई शेख शहरयार को खुर्रम की गिरफ्तारी की सूचना दी गई थी.

ये भी पढ़ें -टेरर-फंडिंग मामले में खुर्रम परवेज समेत तीन की नजरबंदी अवधि 50 दिन बढ़ी

इससे पहले टेरर-फंडिंग मामले के आरोपी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज, मुनीर अहमद कटारिया और अर्शीद अहमद टोंच की नजरबंदी अवधि को 50 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया था. पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष एनआईए न्यायाधीश परवीन सिंह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच की अवधि बढ़ाने की मांग करने वाले आवेदन को स्वीकार करते हुए उक्त आदेश दिया था. उक्त प्रविधान के तहत यह कहा गया है कि यदि नब्बे दिनों की अवधि के भीतर जांच पूरी करना संभव नहीं है, तो न्यायालय लोक अभियोजक की रिपोर्ट से संतुष्ट हो सकता है जिसमें जांच की प्रगति और विशिष्ट कारणों का संकेत दिया गया है. नब्बे दिनों की उक्त अवधि से परे अभियुक्त की नजरबंदी को अदालत एक सौ अस्सी दिन तक बढ़ा सकती है. अदालत ने उक्त प्रविधानों के तहत तीनों आराेपितों की नजरबंदी 25 मार्च 2022 से 50 दिनों के लिए बढ़ाने का आदेश दिया था.

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