नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को बिहार में प्रतिबंधित संगठन के मगध जोन के पुनरुद्धार के लिए सीपीआई (माओवादी) आतंकी वित्तपोषण मामले में अपना पहला पूरक आरोप पत्र दायर किया. बिहार के औरंगाबाद जिले के 22 वर्षीय अभिनव उर्फ गौरव कुमार उर्फ बिट्टू के खिलाफ रांची में एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया है. अभिनव, जिन्हें इस साल 3 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था, पर आईपीसी और यूए (पी) अधिनियम, 1967 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं.
एनआईए की जांच के अनुसार, अभिनव प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के लिए धन जुटाने की साजिश का हिस्सा था. यह भी पाया गया कि उसने मगध क्षेत्र में सीपीआई (माओवादी) के पुनरुद्धार के लिए सीपीआई (माओवादी) के पूर्व कैडरों को प्रेरित किया था और संगठन के कार्यकर्ताओं और झारखंड और बिहार में मगध क्षेत्र के अन्य हितधारकों के बीच एक माध्यम के रूप में काम किया था.
एनआईए ने यह पता चलने के बाद स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला (आरसी-05/2021/एनआईए-आरएनसी) दर्ज किया था कि सीपीआई (माओवादी) कैडर और ओवरग्राउंड वर्कर (ओडब्ल्यूजी) आतंकी फंडिंग नेटवर्क चला रहे थे. इस साजिश का उद्देश्य मगध क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों को पुनर्जीवित करने और मजबूत करने के लिए विभिन्न जेलों में बंद कैदियों और ओडब्ल्यूजी के साथ सक्रिय संपर्क में हथियारों और गोला-बारूद की खरीद और नए कैडरों की भर्ती के लिए धन जुटाना था.
एनआईए ने इस मामले में अभिनव के साथ तीन अन्य आरोपियों तरूण कुमार, प्रद्युम्न शर्मा और आनंदी पासवान को गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने 20 जनवरी को दो आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था. एनआईए की जांच के अनुसार, प्रद्युम्न शर्मा ने अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची थी और अपने हिंसक और विध्वंसक डिजाइनों को आगे बढ़ाने के लिए हथियारों और गोला-बारूद की खरीद के लिए ठेकेदारों की जबरन वसूली सहित विभिन्न स्रोतों के माध्यम से धन जुटा रहा था। वे सीपीआई (माओवादी) कैडरों के प्रशिक्षण में भी लगे हुए थे.