नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के दो सदस्यों के खिलाफ उधमपुर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) विस्फोट मामले में उनकी संलिप्तता के लिए चार्जशीट दायर की.
एनआईए के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि मोहम्मद असलम शेख उर्फ आदिल और मोहम्मद अमीन भट उर्फ अबू खुबैब उर्फ पिन्ना पर ओवर-ग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) की भर्ती करके जम्मू में आतंकवादी गतिविधियों को फिर से शुरू करने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है. इसके अलावा आतंकवादियों को सक्रिय और प्रेरित करने का आरोप भी लगाया गया है.
दोनों आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120बी, 121ए, 122, 307 और 407, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3 और 4 और यूएपी अधिनियम 1967 की धारा 16, 18, 18बी, 20, 23, 38 और 39 के तहत आरोप लगाए गए हैं.
NIA ने 15 नवंबर 2022 को जम्मू-कश्मीर पुलिस से मामले की जांच अपने हाथ में ली थी.
एनआईए जांच से पता चला कि शेख भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध लश्कर के एक 'व्यक्तिगत आतंकवादी' भट के संपर्क में था, जो अब पाकिस्तान से काम कर रहा था. सूत्रों ने कहा, "पिन्ना ने आदिल को जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के सार्वजनिक क्षेत्रों में खड़ी बसों पर दो आईईडी विस्फोटों को अंजाम देने के लिए भर्ती किया था, जिसमें दो लोग घायल हो गए थे."