नई दिल्ली : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के संबंध में चार बांग्लादेशी नागरिकों और एक भारतीय नागरिक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है.
एनआईए ने ईटीवी भारत को बताया कि उसने जांच में पाया कि चार बंग्लादेशी और एक भारतीय नागरिक जेएमबी/एक्यूआईएस के मॉड्यूल की स्थापना में सक्रिय रूप से शामिल थे.
एनआईए ने अपनी जांच में पाया कि चार बंग्लादेशी और एक भारतीय नागरिक जेएमबी/एक्यूआईएस के मॉड्यूल की स्थापना में सक्रिय रूप से शामिल थे. उन्होंने जेएमबी/एक्यूआईएस की विचारधारा फैलाने और भारत में आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए मुस्लिम युवाओं की भर्ती करने की साजिश रची थी.
यह मामला मूल रूप से राज्य पुलिस की एसटीएफ कोलकाता ने दर्ज किया था. पुलिस ने प्राथमिकी में उल्लेख किया था कि तीन बांग्लादेशी नागरिकों ने जेएमबी / एक्यूआईएस के अपने सहयोगियों के साथ अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था. ये सभी भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे.
कोलकाता में दाखिल किया आरोप पत्र
उसने लालू सेन उर्फ राहुल सेन, नजीउर रहमान पावेल उर्फ नजीउर रहमान, मिकेल खान उर्फ एसके सब्बीर, रबीउल इस्लाम उर्फ रबीउल इस्लाम और मोहम्मद अब्दुल मन्नान बाचू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी, 353, 364, 449 और 450,120 बी, 204, 419, 465, 468 और 471, अवैध गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 17, 18, 38 और 39, विदेशी अधिनियम की धारा 14 ए (बी) और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 121 के तहत आरोप पत्र विशेष अदालत, कोलकाता में दाखिल किया है.