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बर्दवान और बोधगया ब्लास्ट केस : 9 आतंकी 22 नवंबर तक NIA की हिरासत में रहेंगे

एनआईए (NIA) की विशेष अदालत ने बिहार के बर्दवान और बोधगया ब्लास्ट मामले के नौ आतंकियों को 22 नवंबर तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया है. पढ़ें पूरी खबर.

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Published : Oct 22, 2021, 6:11 PM IST

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पटना: बर्दवान और बोधगया ब्लास्ट (Bardhaman and Bodhgaya Blasts) मामले के सभी 9 आतंकियों को विशेष अदालत ने 22 नवंबर तक एनआईए की हिरासत (NIA custody of nine terrorists) में भेज दिया है. दोनों स्थानों पर विस्फोट मामले में एजेंसी ने सभी को गिरफ्तार किया था. उन्हें पटना के एनआईए की विशेष अदालत (Patna NIA Court) में पेश किया गया. एनआईए ने अगले 1 महीने के लिए सभी आरोपियों को हिरासत में लिया है. एक महीने तक इनसे पूछताछ होगी.

बता दें कि 7 जुलाई, साल 2013 को बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर (Mahabodhi Temple) में ब्लास्ट हुआ था. एक के बाद एक 9 बम धमाकों से मंदिर सहित पूरा इलाका दहल उठा था. आतंकी जहिरुल शेख बर्दवान ब्लास्ट का आरोपी और बांग्लादेश का आतंकी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन (Jamaat-ul-Mujahideen) का सक्रिय सदस्य था. उसे गिरफ्तार करने के बाद कोलकाता पुलिस (Kolkata Police) कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए कोर्ट लेकर पहुंची है. आपको बताते चलें कि बीते 1 जून 2018 को एनआईए कोर्ट ने उसे सजा सुनाई थी. वहीं, हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी इंडियन मुजाहिदीन का सक्रिय सदस्य था.

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अजहरुउद्दीन, उमर सिद्दकी, इम्तियाज अंसारी और मुजीबुल्लाह को बोध गया महाबोधि मंदिर ब्लास्ट मामले में कोलकाता पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पटना पहुंची थी. NIA ने विशेष कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट की अर्जी दायर की थी. इसके बाद सभी को रिमांड पर लेने को लेकर NIA ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी. विशेष अदालत ने सभी नौ आतंकियों को 22 नवंबर तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया.

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