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एनआईए अदालत का आदेश- अलगाववादी नेता और सहयोगियों पर आरोप तय करें - कश्मीरी अलगाववादी नेता

एनआईए की एक विशेष अदालत ने सोमवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी और उसके दो सहयोगियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है.

कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी
कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी

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Published : Dec 21, 2020, 11:12 PM IST

श्रीनगर : भारत के खिलाफ कथित रूप से युद्ध छेड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने सोमवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी और उसके दो सहयोगियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है.

मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने, देशद्रोह और षडयंत्र रचने के आरोप में दुख्तारन ई मिलत (डीईएम) की संस्थापक आसिया अंद्राबू और उनके दो सहयोगियों नाहिदा नसरीन और फहमीदा सोफी के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया.

बता दें कि तीनों आरोपी अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किए गए थे और तब से हिरासत में हैं.

अदालत के आदेश के अनुसार तीनों के खिलाफ धारा 120 बी, धारा 121, 121 ए, धारा 124 ए, भारतीय दंड संहिता की धारा 153 बी और 505 और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत मामले दर्ज गए हैं.

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एफआईआर के अनुसार तीनों सक्रिय रूप से यूएपी की पहली अनुसूची में दर्ज एक पेशेवर संगठन डीईएम चला रहे थे.

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