नई दिल्ली : एनआईए ने इस मामले में स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधि (निषेध) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.
एनआईए के अधिकारी ने बताया कि यह मामला गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से 2988.21 किलोग्राम मादक पदार्थ (हेरोइन) की जब्ती और इस माल के खरीद और वितरण में विदेशी नागरिकों की संलिप्तता से जुड़ा है.
अधिकारी ने बताया कि मादक पदार्थ अर्ध प्रसंस्करित टैल्क स्टोन के नाम से आयातित सामान में मिला. इसे अफगानिस्तान से भेजा गया था और यह बंदर अब्बास बंदरगाह के जरिए भारत पहुंचा. उन्होंने बताया कि अर्ध प्रसंस्करित टैल्क स्टोन के नाम पर मादक पदार्थ आयात करने के आरोपी लोगों के चेन्नई, कोयंबटूर और विजयवाड़ा स्थित परिसरों की तलाशी ली गई.