नई दिल्ली:दिल्ली हाई कोर्ट न्यूजक्लिक वेबसाइट के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को विदेशों से मिले चंदा के मामले में अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई कर सकता है. इससे पहले 7 जुलाई को हाई कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी.
विदेशों से मिले चंदा को लेकर न्यूजक्लिक वेबसाइट के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ ने दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. सात जुलाई को सुनवाई करते हुए जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को पांच अगस्त यानी आज जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.
प्रबीर पुरकायस्थ पर आरोप है कि उनकी कंपनी PPK न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राईवेट लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में अमेरिका की कंपनी वर्ल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्स कंपनी से 9 करोड़ 59 लाख रुपये की FDI हासिल की. EOW में दर्ज FIR में कहा गया है कि ये FDI कानून का उल्लंघन कर हासिल की गई. सुनवाई के दौरान प्रबीर पुरकायस्थ की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कंपनी ने जब FDI हासिल की थी, उस समय FDI पर कोई सीमा नहीं लगाई गई थी