भोपाल। 7 साल बाद चुनकर आने वाले पंचायतों के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (Panchayat and Rural Development Department) भरपूर राजस्व की व्यवस्थाओं (Revenue Systems) को जुटा रहा है, इसके लिए गांवों में भी अब सरकार प्रॉपर्टी टैक्स (MP Property tax) वसूलेगी. इसमें 6 हजार रुपए से अधिक कीमत की संपत्ति से संपत्ति कर वसूला जाएगा. इसके अलावा पंचायतों में शहरों की तर्ज पर जल कर, यहां लगने वाले मेला, तहबाजारी वसूला जाएगा. इसके अलावा गांवों में बाजार फीस नाम से एक नया टैक्स भी लगाया जाएगा, इस कवायद के पीछे सरकार की मंशा पंचायतों की आय बढ़ाना है. (New Tax in MP)
गांवों में होगी वसूली:टैक्स वसूली को लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों को पंचायतों के माध्यम से इसमें संचालित होने वाले हट बाजार, दुकानों, मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स सहित तमाम व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार ऐसी संपत्ति से टैक्स वसूलेगी जिसकी कीमत 6 हजार रुपए से ज्यादा होगी. इसके तहत पंचायत क्षेत्र में आने वाली निजी, आवासीय एवं व्यवसायिक संपत्तियों के अलावा निगम, मंडल, बोर्ड, प्राधिकरण, विद्युत विरण कपंनी सहित अन्य की संपत्तियों से भी टैक्स वसूला जाएगा, कलेक्टरों को 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं. टैक्स का निर्धारण ग्राम पंचायत स्तर पर होगा, पंचायतों को टैक्स वसूली का पूरा डाटा ऑनलाइन रखना होगा.
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