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विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य, चार्टर्ड फ्लाइट के लिए क्या हैं नियम, जानें

एक दिन पहले ही इटली से भारत आए चार्टर्ड फ्लाइट में 100 से अधिक यात्री कोरोना पॉजिटिव निकले थे. इसके बाद अब बहस छिड़ गई है कि क्या बढ़ते कोविड के मामलों के बीच चार्टर्ड फ्लाइट को इजाजत मिलती रहेगी, या इस पर कोई पाबंदी भी लगेगी. इस पर पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी (tourism minister G kishan reddy) ने जवाब दिया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि विदेशों से आने वाले हर यात्री के लिए सात दिनों का क्वारंटीन अनिवार्य (new norms for international travellers) है. पढ़ें पूरी खबर.

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Published : Jan 7, 2022, 4:49 PM IST

Updated : Jan 7, 2022, 6:15 PM IST

नई दिल्ली/पणजी : केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी (tourism minister G kishan reddy) ने शुक्रवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटक चार्टर (international tourist charter) का जारी रहना वैश्विक कोविड परिदृश्य पर निर्भर करेगा. गोवा में डाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपने आगमन पर पत्रकारों से बात करते हुए, रेड्डी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय महामारी की चल रही तीसरी लहर के दौरान पर्यटक गतिविधि को प्रतिबंधित करने की किसी भी संभावना पर विचार करेगा.

रेड्डी ने कहा, 'यह अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर निर्भर करता है. क्या चार्टर उड़ानें दूसरे देशों में शुरू हो रही हैं और क्या चार्टर उड़ानें भारत में प्रवेश करनी चाहिए, यह स्थिति पर निर्भर करेगा.'

यूके और रूस से चार्टर उड़ानें हर साल गोवा के विदेशी पर्यटकों के आगमन का एक बड़ा हिस्सा हैं. महामारी ने तटीय राज्य में विदेशी पर्यटकों के आगमन को बुरी तरह प्रभावित किया है.

यह पूछे जाने पर कि क्या केंद्र सरकार कोविड के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर पर्यटकों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने की संभावना है, रेड्डी ने कहा, 'गृह मंत्रालय और राज्य सरकारें इस पर फैसला करेंगी.'

जोखिम वाले देशों की सूची

1. यूनाइटेड किंगडम सहित यूरोप के देश

2. दक्षिण अफ्रीका

3. ब्राजील

4. बोत्सवाना

5. चीन

6. घाना

7. मॉरीशस

8. न्यूजीलैंड

9. जिम्बांबे

10. तंजानिया

11. हांगकांग

12. इजराइल

13. कांगो

14. इथियोपिया

15. कजाकिस्तान

16. केन्या

17. नाइजीरिया

18. ट्यूनीशिया

19. जाम्बिया

क्या कहा स्वास्थ्य मंत्रालय ने

स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि विदेशों से आने वाले हर यात्री के लिए सात दिनों का क्वारंटीन अनिवार्य (new norms for international travellers) है. 11 जनवरी से इस गाइडलाइन को फॉलो कराया जाएगा. आठवें दिन उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा. इन शर्तों को समुद्र के रास्ते आने वाले यात्रियों पर भी लागू कराया जाएगा.

सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए जारी की गाइडलाइन

पांच साल से कम उम्र के बच्चों को इससे छूट दी गई है. हालांकि, इस उम्र में भी किसी को कोरोना की बीमारी है, तो उनके लिए प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा.

जिन देशों में अधिक मामले हैं, उनके लिए और अतिरिक्त प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं. उन्हें अपना सैंपल भी देना होगा. उसकी जांच होगी, और हवाई अड्डे पर ही उसका परिणाम जानने के बाद वह आगे जा सकते हैं.

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Last Updated : Jan 7, 2022, 6:15 PM IST

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