औरंगाबाद: केंद्र सरकार की ओर से 20 सप्ताह के बजाय 24 सप्ताह के गर्भपात की अनुमति देने के निर्णय को अक्टूबर से लागू किया गया है. लेफ्टिनेंट कर्नल डॉ. सतीश धागे ने कहा, 'यह महिलाओं के लिए एक सकारात्मक निर्णय है और यह अदालत जाने की आवश्यकता को समाप्त कर देगा.'
गर्भपात को लेकर केंद्र सरकार ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी एक्ट 1971) एक्ट 1971 में संशोधन किया था. अक्टूबर से इसे लागू कर दिया गया है. इसके अनुसार अब गर्भपात 24 सप्ताह तक किया जा सकता है.