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मुल्लापेरियार बांध : केरल सरकार ने SC से कहा- लोगों की जान बचाने के लिए बांध बनाना एकमात्र उपाय - KERELA GOV TELLS SC

केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 126 साल पुराने मुल्लापेरियार बांध को बनाए रखने के लिए किसी भी तरह से कायाकल्प की कोई राशि नहीं है और लाखों लोगों की सुरक्षा के लिए एकमात्र उपाय यह है कि नदी के निचले हिस्से में एक नया बांध बनाया जाए.

सुप्रीम कोर्ट
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Published : Nov 9, 2021, 7:53 PM IST

तिरुवंनतपुरम : केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 126 साल पुराने मुल्लापेरियार बांध को बनाए रखने के लिए किसी भी तरह से कायाकल्प की कोई राशि नहीं है और लाखों लोगों की सुरक्षा के लिए एकमात्र उपाय यह है कि नदी के निचले हिस्से में एक नया बांध बनाया जाए.

मौजूदा मुल्लापेरियार बांध रखरखाव और सुदृढ़ीकरण उपायों के माध्यम से बांधों को सेवा में रखने की संख्या की एक सीमा है.

पूरी दुनिया में नागरिकों, सरकारों और संगठनों ने आधुनिक मानकों और डिजाइन मानदंडों के अनुसार अपने बांधों की सुरक्षा की समीक्षा करना शुरू कर दिया है.

केरल सरकार ने प्रस्तुत किया कि या डाउनस्ट्रीम में रहने वाले लोगों के डर को दूर करने और उनके जीवन और संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास में कई बांधों को पहले ही ध्वस्त कर दिया गया है.

इसने कहा कि बांध में लगे स्ट्रेन और तापमान मीटर काम नहीं कर रहे हैं और तमिलनाडु सरकार की बांध के उपकरण को समयबद्ध तरीके से निष्पादित करने में विफलता एक गंभीर चिंता है, जो सबसे पुराने बांध को और कमजोर करती है.

यदि मुल्लापेरियार में जल स्तर उच्च स्तर पर आजाता है, तो इससे निकलने वाला पानी पहले से भरे हुए इडुक्की जलाशय को प्रभावित करेगा.

राज्य ने कहा कि मुल्लापेरियार और इडुक्की की कैस्केडिंग विफलता के मामले में एक तबाही होगी, जो इडुक्की बांध के नीचे रहने वाले 50 लाख लोगों के जीवन और संपत्ति को प्रभावित करने वाली कल्पना से परे है.

पढ़ें -तमिलनाडु बारिश : HC की राज्य सरकार को फटकार , 'कभी पानी के लिए रोते हैं तो कभी पानी में ही मरते हैं'

2018 में वापस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जल स्तर 139 फीट मुल्लापेरियार पर बनाए रखा जाना चाहिए, जबकि तमिलनाडु सरकार चाहती है कि इसे बढ़ाकर 142 फीट किया जाए, लेकिन केरल सरकार इस पर आपत्ति जताते हुए कह रही है कि यह सुरक्षित नहीं है.

पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि चूंकि वह इस मामले में विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए वह विशेषज्ञ पर्यवेक्षी समिति द्वारा तय किए जाने वाले कार्य को छोड़ देगी, जिसे मामले को तेजी से तय करना है क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है.

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