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मानहानि के मामले में नेटफ्लिक्स के निदेशक समेत तीन लोगों को समन जारी

सहारा इंडिया कंपनी और उसके मुखिया सुब्रत राय की छवि कथित तौर पर धूमिल करने के आरोप वाली याचिका पर नेटफ्लिक्स के निदेशक अभिषेक नाग समेत तीन लोगों को समन जारी किया गया है.

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Published : Oct 13, 2021, 8:14 PM IST

लखनऊ : लखनऊ की एक विशेष अदालत ने एक वेब सीरीज के जरिए सहारा इंडिया कंपनी और उसके मुखिया सुब्रत राय की छवि कथित तौर पर धूमिल करने के आरोप वाली याचिका पर बुधवार को नेटफ्लिक्स के निदेशक अभिषेक नाग समेत तीन लोगों को समन जारी किया.

विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कस्टम) सुनील कुमार की अदालत में सहारा इंडिया तथा उसके कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका पर नेटफ्लिक्स के निदेशक अभिषेक नाग और 'बैड बॉयज बिलेनियर इंडिया' वेब सीरीज के निर्देशक निक रीड और निर्माता रेवा शर्मा को समन जारी करते हुए 15 नवंबर को अदालत में तलब किया.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में दायर शिकायत और गवाहों गुलाम जीशान तथा भुवनेश मणि त्रिपाठी के बयानों के आधार पर तीनों अभियुक्तों के खिलाफ प्रथम दृष्ट्या मानहानि का मामला बनता है.

इस मामले में दायर शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तों ने सहारा इंडिया कंपनी और उसके मुखिया सुब्रत राय की छवि को धूमिल करने के इरादे से पांच अक्टूबर 2020 को नेटफ्लिक्स पर एक वृत्तचित्र सीरीज तैयार कर प्रसारित की.

शिकायत में कहा गया है कि इस सीरीज को देखने से पता चलता है कि इसे मसालेदार और शब्दाडंबरपूर्ण बनाने के लिए सभी आरोपियों ने बिना किसी सुबूत के सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत राय के चरित्र का गलत तरीके से चित्रण किया.

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सहारा ने शुरुआत से ही इस वृत्त चित्र सीरीज का विरोध करते हुए नेटफ्लिक्स से इसे अपने वेब पोर्टल पर जारी नहीं करने का आग्रह किया था लेकिन उसे अनसुना कर दिया गया। इसके बाद सहारा समूह और उसके कर्मचारियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया.

कंपनी द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक सहारा ने कोलकाता में नेटफ्लिक्स के खिलाफ 500 करोड़ रुपये का मानहानि का दावा किया है और संबंधित अदालत ने भी नेटफ्लिक्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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