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नीट-पीजी : न्यायालय ने 146 नयी सीट पर एआईक्यू मॉप-अप चरण की काउंसिलिंग रद्द की - Justice Bela M Trivedi

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नीट-पीजी 2021-22 दाखिलों के लिए ऑल इंडिया कोट मॉप-अप चरण की काउंसिलिंग रद्द कर दी है. पढ़िए पूरी खबर...

Supreme Court
उच्चतम न्यायालय (फाइल फोटो)

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Published : Mar 31, 2022, 3:05 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने 146 से अधिक नयी सीट पर 'विसंगतियों को दुरुस्त करने' के लिए नीट-पीजी 2021-22 दाखिलों के लिए 'ऑल इंडिया कोटा मॉप-अप' चरण की काउंसिलिंग बृहस्पतिवार को रद्द कर दी. ये 146 सीट उम्मीदवारों के लिए पिछले दौर की काउंसलिंग में उपलब्ध नहीं थीं और उनके पास इन सीटों में भाग लेने का कोई अवसर नहीं था.
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ (Justice D Y Chandrachud) , न्यायमूर्ति सूर्यकांत (Justice Surya Kant) और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी (Justice Bela M Trivedi ) की पीठ ने 146 नयी सीट पर काउंसिलिंग के लिए विशेष चरण आयोजित करने और दूसरे चरण में अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) या राज्य कोटा में शामिल होने वाले छात्रों को इसमें भाग लेने की अनुमति दी.

पीठ ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) को 24 घंटे के भीतर छात्रों से विकल्प आमंत्रित करने और विकल्प मिलने के बाद 72 घंटे के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया. पीठ ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उसके न्यायाधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए सभी निर्देश दिए गए हैं.

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उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र को नीट-पीजी 2021-22 काउंसलिंग के 'मॉप-अप राउंड' में बृहस्पतिवार तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) से उन मुद्दों पर पुनर्विचार करने को कहा था, जिनमें 146 नयी सीट जोड़ने का फैसला भी शामिल है.

(पीटीआई-भाषा)

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