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NEET UG 2021 में फिजिक्स के प्रश्न पर विवाद: लोकसभा स्पीकर के घर के बाहर छात्रों का प्रदर्शन

नीट यूजी 2021 परीक्षा(NEET UG 2021 Exam ) में आए फिजिक्स के एक प्रश्न पर विवाद (Controversy over physics question in NEET UG 2021) बढ़ गया है. कोटा में हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के घर बाहर पहुंचे.

NEET UG 2021 में फिजिक्स के प्रश्न पर विवाद: लोकसभा स्पीकर के घर के बाहर पहुंचे हजारों स्टूडेंट और पेरेंट्स
NEET UG 2021 में फिजिक्स के प्रश्न पर विवाद: लोकसभा स्पीकर के घर के बाहर पहुंचे हजारों स्टूडेंट और पेरेंट्स

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Published : Dec 13, 2021, 1:30 PM IST

Updated : Dec 13, 2021, 2:51 PM IST

कोटा.मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2021(Medical Entrance Exam NEET UG 2021 ) में फिजिक्स के प्रश्न को लेकर विवाद (Controversy over physics question in NEET UG 2021) खड़ा हो गया है. सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला पहुंचा. इसके बाद भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के रवैये से संतुष्ट नहीं हैं. ऐसे में उन्होंने कोटा में आंदोलन का आगाज कर दिया है. इसी क्रम में सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स और पैरेंट्स रैली निकालते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कैंप ऑफिस (NEET UG aspirants agitation in Kota) के बाहर पहुंचे. स्टूडेंट्स का कहना है कि हिंदी भाषी होने के चलते उनके साथ यह अन्याय हुआ है.

गौरतलब है कि इस परीक्षा में करीब 2 लाख हिंदी भाषी परीक्षार्थी शामिल हुए थे. जिनमें से करीब 5000 से ज्यादा ने इस प्रश्न को किया है. जिनका उत्तर सही था, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की उत्तर तालिका में ही उनके उत्तर को गलत ठहरा दिया गया है. ऐसे में उन्हें 4 अंक मिलने की जगह 1 अंक कट गया है. ऐसे में 5 अंकों का नुकसान सभी विद्यार्थियों को हुआ है. इनकी मांग है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अपनी उत्तर तालिका को दुरुस्त करें और दुबारा से रिजल्ट जारी करे. ताकि स्टूडेंट्स की रैंकिंग ऊपर उठ सके. जिससे मेडिकल कॉलेज की अच्छी सीट मिलने या फिर प्रवेश मिलने में दिक्कत नहीं हो.

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ट्विटर पर भी चला दिया है अभियान

इसी क्रम में कोटा के सैकड़ों स्टूडेंट्स ने ट्विटर पर भी अभियान चलाया था. जिसमें कोटा की फैकल्टी ने भी उनका सहयोग किया. इसके तहत हजारों की संख्या में ट्वीट इन स्टूडेंट्स ने किए थे. फैकल्टी मेंबर्स का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने 30 नवंबर को इस संबंध में फैसला सुना दिया था.

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लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नामित किए गए तीन एक्सपर्ट की रिपोर्ट के आधार पर दिया है जबकि उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है, उसी में फिजिक्स के नियमों की अवहेलना की है.

Last Updated : Dec 13, 2021, 2:51 PM IST

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