दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

12 जनवरी से शुरू होगी NEET PG Counselling

नीट पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू होगी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह जानकारी दी.

Mansukh Mandaviya
मनसुख मंडाविया

By

Published : Jan 9, 2022, 2:50 PM IST

Updated : Jan 9, 2022, 3:44 PM IST

नई दिल्ली : नीट पीजी काउंसलिंग (NEET PG Counselling) 12 जनवरी से शुरू होगी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह जानकारी दी.

मांडविया ने ट्वीट किया, रेजिडेंट डॉक्टरों को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए आश्वासन के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद मेडिकल काउसलिंग समिति द्वारा नीट-पीजी काउन्सलिंग 12 जनवरी 2022 से शुरू की जा रही है.

उन्होंने लिखा, इससे कोरोना से लड़ाई में देश को और मज़बूती मिलेगी. सभी उम्मीदवारों को मेरी शुभकामनाएं.

नीट-पीजी परीक्षा 11 सितंबर, 2021 को हुई थी. उससे पहले जनवरी और अप्रैल में दो बार परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया गया था.

पूरे देश में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द करने की मांग करते हुए पिछले महीने प्रदर्शन किया था और काम का बहिष्कार किया था.

पढ़ें :-OBC, EWS को अधिकारों से वंचित करने वाली स्थिति अस्वीकार: केंद्र ने अदालत से कहा

बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम आदेश में वर्ष 2021-22 के लिए अधिसूचित मानदंड के अनुसार नीट-पीजी की काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति दे दी. साथ ही ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता को बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 06 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखने के बाद कहा था कि राष्‍ट्रहित में NEET PG काउंसलिंग शुरू होनी जरूरी है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा NEET PG के लिए शिक्षण सत्र 2021-22 में ईडब्ल्यूएस मानदंड पूर्व की अधिसूचना के अनुसार ही होंगे, और आगे के लिए इस पर निर्णय लिया जाएगा.

पढ़ें :-NEET PG Counselling : आरक्षण पर फैसला सुरक्षित, SC ने काउंसलिंग पर लगाई रोक

डॉक्टरों के एक संगठन ने उच्चतम न्यायालय का रुख करते हुए नीट-पीजी काउंसलिंग (NEET PG Counselling) शुरू करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया था तथा प्रक्रिया के अंत में OBC और EWS आरक्षण मानदंड में संशोधन (Amendment in OBC and EWS Reservation quota) से अंतिम चयन में और देरी होगी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी मेडिकल सीटों के लिए NEET में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटा सीटों में OBC के लिए 27 प्रतिशतऔर EWS श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने के केंद्र के फैसले से संबंधित याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा था. साथ ही शीर्ष अदालत के समक्ष मामला लंबित होने के कारण नीट-पीजी काउंसलिंग रोक दी गई थी.

पढ़ें :-OBC, EWS को अधिकारों से वंचित करने वाली स्थिति अस्वीकार: केंद्र ने अदालत से कहा

पढ़ें :-NEET-PG admissions: दाखिले में EWS आरक्षण की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Last Updated : Jan 9, 2022, 3:44 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details