मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता एकनाथ खडसे की पत्नी मंदाकिनी खडसे को बृहस्पतिवार को धनशोधन के मामले में अग्रिम जमानत दे दी. उनके खिलाफ वर्ष 2016 में पुणे में भूमि सौदे के दौरान कथित धनशोधन करने का आरोप है.
न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू सांब्रे की एकल पीठ ने इसके साथ ही मंदाकिनी खडसे को 17 अक्टूबर से 29 नवंबर तक हर मंगलवार और शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया.
मंदाकिनी के वकील राजा ठाकरे और अधिवक्ता मोहन टेकावडे ने उच्च न्यायालय को बताया कि उनकी मुवक्किल 21 अक्टूबर को पीएमएलए (धनशोधन निषेध अधिनियम) अदालत के समक्ष पेश होंगी ताकि गत मंगलवार (12 अक्टूबर) को जारी गैर जमानती वारंट की अनुपालना हो सके.
अदालत ने प्रवर्तन निदेशाल को 29 नवंबर तक मंदाकिनी की अग्रिम जमानत की याचिका पर जवाब दाखिल करे. इस मामले की उसी दिन आगे सुनवाई होगी.
अदालत ने सवाल किया, 'क्या आवेदक को हिरासत में लेने की जरूरत है? क्यों आपको (मंदाकिनी खडसे) ईडी के समक्ष उपस्थित होकर जांच में सहयोग नहीं करना चाहिए?'
न्यायमूर्ति सांब्रे ने कहा, 'हम मामले पर 29 नवंबर को आगे सुनवाई करेंगे, तबतक ईडी जवाबी हलफनामा दाखिल कर सकता है. तबतक आवेदक हर मंगलवार और शुक्रवार ईडी के समक्ष पेश होंगी.'