नई दिल्ली : राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने एक लक्जरी होटल श्रृंखला को एक महिला को दो करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
दिल्ली स्थित होटल में एक सैलून ने महिला के कथित तौर पर गलत तरीके से बाल कट दिए थे. एनसीडीआरसी ने, यह देखते हुए कि इससे महिला का टॉप शीर्ष मॉडल बनने का सपना टूट गया है, मुआवजा देने का निर्देश दिया.
अध्यक्ष आरके अग्रवाल और सदस्य डॉ एसएम कांतिकर की पीठ ने यह देखते हुए मुआवजा देने की बात कही कि महिलाएं निस्संदेह अपने बालों को लेकर सतर्क रहती हैं, उन्हें अच्छे से रखने के लिए अच्छी रकम खर्च करती हैं और भावनात्मक रूप से जुड़ी होती हैं.
आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता आशना रॉय अपने लंबे बालों के कारण हेयर प्रोडक्ट्स की मॉडल थीं और उन्होंने बड़े बालों की देखभाल करने वाले ब्रांडों के लिए मॉडलिंग की थी, लेकिन उनके निर्देशों के खिलाफ बाल कटवाने के कारण, उन्होंने अपने अपेक्षित काम खो दिए और एक बड़ा नुकसान हुआ जिसने उन्हें और उनकी जीवन शैली को पूरी तरह से बदल दिया. एक शीर्ष मॉडल बनने के उसके सपने को चकनाचूर कर दिया.
पीठ ने 21 सितंबर के अपने आदेश में कहा, वह प्रबंधन के क्षेत्र में वरिष्ठ पदाधिकारी के रूप में काम कर रही थी और अच्छा पैसा कमा रही थी. उसके बाल काटने में हुई लापरवाही के कारण उसे गंभीर मानसिक प्रताड़ना और तनाव से गुजरना पड़ा. वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे पायी और अंतत: उसकी नौकरी चली गयी.
आयोग के कहा कि इसके अलावा होटल 'हेयर ट्रीटमेंट' में लापरवाही करने का भी दोषी है. उसने कहा कि उसका (आशना) सिर (स्कैल्प) जल गया और कर्मचारियों की गलती के कारण अभी भी उसे एलर्जी और खुजली की समस्या हो रही है.
आयोग ने कहा, शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत व्हाट्सऐप चैट ही यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि होटल ने अपनी गलती मानी है और इसके एवज में नि:शुल्क 'हेयर ट्रीटमेंट' देने की पेशकश की थी.