मुंबई :एनसीबी के मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जबरन वसूली और रिश्वतखोरी के मामले में गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां कोर्ट ने उन्हें 23 जून तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दे दिया है. सीबीआई का आरोप है कि वानखेड़े और चार अन्य आरोपियों ने अक्टूबर 2021 में एक क्रूज जहाज से ड्रग्स की कथित जब्ती के बाद आर्यन खान को नहीं फंसाने के लिए अभिनेता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी.
न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की खंडपीठ ने कहा कि वह इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी को रद्द करने की वानखेड़े की याचिका पर 23 जून को सुनवाई करेंगे. वानखेड़े के वकील आबाद पोंडा ने कोर्ट को बताया कि अदालत के पहले के निर्देश के अनुसार, भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी सात बार पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश हुए और सहयोग कर रहे हैं.
सीबीआई के वकील कुलदीप पाटिल ने अदालत को बताया कि मामले की जांच महत्वपूर्ण चरण में है. पीठ ने कहा कि वह वानखेड़े की याचिका पर 23 जून को सुनवाई करेगी. अदालत ने कहा कि समीर वानखेड़े को दी गई अंतरिम राहत को अगली तारीख तक बढ़ा दिया गया है. वानखेड़े ने मामले को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले महीने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. इसके साथ ही उन्होंने किसी भी कठोर कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा की भी मांग की थी.